चंडीगढ़। पंजाब के आबकारी विभाग ने नाबालिग ग्राहकों को शराब परोसने वाले ठेके, होटल, क्लब, बार और पब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए 30 और 31 अगस्त को दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कुल 23 जगहों पर चेकिंग की गई। चेकिंग में 9 बार नाबालिगों को शराब परोस कर कानून का उल्लंघन कर रहे थे, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधन मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब इंटॉक्सिकेंट्स लाइसेंस एंड सेल्स ऑर्डर 1956 के तहत किसी भी लाइसेंसधारक के लिए 25 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब बेचने की मनाही है। इस कानून का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है और शराब बेचने के लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है।
विभाग की ओर से बार मालिकों और प्रबंधकों को कानून के तहत आवश्यक चेतावनियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने और उनकी संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इन शराब विक्रेताओं को भविष्य में होने वाले उल्लंघनों से बचने के लिए अपने स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव कम वित्त आयुक्त (कराधान) विकास प्रताप सिंह और आबकारी और कराधान आयुक्त वरुण रूजम की निगरानी में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।