कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने राज्य में दाखिल होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एडवाइजरी जारी की। यह एडवाइजरी 7 जुलाई से राज्य में लागू हो जाएगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, बालिग हो या नाबालिग, यातायात के किसी भी साधन यानी सड़क, रेल या हवाई यात्रा के जरिये पंजाब पहुंचता है तो सूबे में प्रवेश होते ही उसकी चिकित्सा जांच की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को पंजाब आने से पहले एप के जरिये खुद को ई-रजिस्टर करना होगा। अगर पंजाब आने वाले व्यक्ति उपरोक्त एडवाइजरी के तहत निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा।
एडवाइजरी में बाहरी यात्री के लिए यह हैं हिदायतें
- अगर व्यक्ति अपने निजी वाहन से पंजाब पहुंच रहा है तो उसे अपने मोबाइल फोन पर कोवा एप डाउनलोड कर अपने समेत, यात्रा में शामिल अपने परिवार के हर सदस्य को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद एप पर ई-रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करके अपने वाहन के सामने वाले शीशे पर लगानी होगी।
- अगर व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन, रेल या हवाई यात्रा से आ रहा है तो उसे मोबाइल पर अपनी ई-रजिस्ट्रेशन स्लिप अपने पास रखनी होगी। या https://cova.punjab.gov.in/registration पोर्टल पर लॉग-इन करके यात्रा में अपने साथ सभी पारिवारिक सदस्यों का ई-रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- अगर पंजाब आने वाला कोई यात्री ई-रजिस्ट्रेशन के नियम का पालन नहीं करता तो पंजाब में दाखिल होने पर उसे बार्डर, रेल, एयरपोर्ट चेक पोस्ट पर राज्य सरकार की टीम से सहयोग करने को कहा जाएगा, जिसमें यात्री का डाटा लेने की प्रक्रिया मौके पर ही पूरी की जाएगी। चूंकि इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लग सकता है इसलिए पंजाब आने वाले लोगों की सुविधा के लिए उन्हें एप डाउनलोड कर खुद ही ई-रजिस्टर कर लेना सुविधाजनक रहेगा।
- अक्सर आने-जाने वाले यात्रियों को छोड़कर, पंजाब आने वाले सभी व्यक्तियों को राज्य में दाखिल होने के बाद 14 दिन तक स्व-एकांतवास में रहना होगा। इस समय के दौरान उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में कोवा ऐप पर रोजाना अपडेट करना होगा या 112 पर रोजाना कॉल कर जानकारी देनी होगी। अगर वह महसूस करते हैं कि उनमें कोविड-19 लक्षण पैदा हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत 104 पर कॉल करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पहले 7 दिन संस्थागत एकांतवास और अगले 7 दिन घरेलू एकांतवास में रहना होगा।