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Panchkula News: स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान लेने के बाद भी मांगे रुपये, 22 हजार लौटाने के आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान लेने के बाद भी मोबाइल ठीक करने के एवज में ग्राहक से रुपये लेने पर उपभोक्ता आयोग ने सैमसंग कंपनी को मोबाइल के 22 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। ग्राहक को हुई मानसिक आर्थिक परेशानी के लिए दस हजार रुपये हर्जाना और 5,500 रुपये अदालती खर्च के अदा करने का आदेश दिया है। सेक्टर-14 निवासी पवन कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दायर शिकायत में बताया था कि उसने 21 सितंबर 2021 को चंडीगढ़ में स्थित गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से सैमसंग कंपनी का ए-32 मोबाइल फोन खरीदा था।
कंपनी ने मोबाइल फोन की एक साल की वारंटी दी थी। 10 अक्तूबर को वह दुकान पर गया तो दुकानदार ने उसे सैमसंग कंपनी का एक साल का स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान लेने के लिए कहा। उसने 899 रुपये का एक साल का स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान खरीद लिया। 30 नवंबर को उसका मोबाइल फोन गिरने के बाद टूट गया। शिकायतकर्ता स्वास्तिक विहार स्थित मोबाइल केयर पर गया और टूटी स्क्रीन को बदलने के लिए मोबाइल फोन दे दिया। दो दिन बाद जब वह मोबाइल लेने गया तो उसे बताया गया कि मोबाइल का मदर बोर्ड और चार्जिंग पिन खराब हो गई है। मोबाइल केयर कर्मी ने उससे मोबाइल ठीक करने के लिए 11 हजार रुपये मांगे।
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इसके बाद शिकायतकर्ता ने मानसिक आर्थिक परेशानी के लिए कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था। आयोग ने शिकायत को सही मानकर मोबाइल केयर पर हर्जाना लगाया और सैमसंग कंपनी को मोबाइल फोन के पैसे लौटाने के आदेश दिए। आयोग ने कंपनी को 45 दिन के अंदर आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं।
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