चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अब वन रेंजर, डिप्टी रेंजर, फारेस्टर एवं फारेस्ट गार्ड के पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से भरेगी। सीधी भर्ती से नियुक्त डिप्टी रेंजर एवं फारेस्टर को वन विद्यालय में 11 माह और पदोन्नति से नियुक्ति के मामले में 3 माह तक फॉरेस्टर प्रशिक्षण लेना होगा। सीधी भर्ती या पदोन्नति से नियुक्त वन रक्षकों को वन विद्यालय में साढ़े 5 माह की अवधि के लिए वन रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम 2021 को मंजूरी देते हुए ये प्रावधान किए हैं।
हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-सी) सेवा नियम 1998 के लागू होने के बाद सरकारी नीतियों, पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों के साथ-साथ प्रशिक्षण और सेवा से संबंधित शर्तों में कई बदलाव हुए हैं। इसलिए कार्यकारी संवर्ग पदों को नियंत्रित करने वाली भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित परिवर्तनों को शामिल करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं।