चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित एलांते मॉल के होली स्मोक रेस्टोरेंट को डिनर के बाद बिल में सर्विस चार्ज वसूलना महंगा पड़ गया है। फोरम ने रेस्टोरेंट को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया है। सर्विस चार्ज के नाम पर लिए गए 150 रुपये भी वापस करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुआवजा और 5 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए हैं।
धनास मिल्क कॉलोनी निवासी अनिल गोगना ने शिकायत में बताया कि वह फरवरी 2019 में होली स्मोक रेस्टोरेंट में अपने परिवार और दोस्तों के साथ गए। इस दौरान उन्होंने वहां पर डिनर किया। रेस्टोरेंट की तरफ से उन्हें दो बिल जारी किए गए। एक बिल 3835 रुपये का था, जिसमें 182.62 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी और सर्विस चार्ज लगाया हुआ था। वहीं, दूसरा बिल किंगफिशर अल्ट्रा के लिए 293 रुपये का जारी किया गया, जिसमें 32.50 रुपये वैट और सर्विस चार्ज लगाया हुआ था।
शिकायतकर्ता ने बिल में सर्विस चार्ज लगाने का विरोध किया, लेकिन रेस्टोरेंट ने शिकायत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें सर्विस चार्ज के साथ ही बिल भरना पड़ा। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट ने यह सर्विस चार्ज गलत तरीके से वसूला। उन्होंने इस संबंध में फोरम में शिकायत दी। फोरम ने कहा कि रेस्टोरेंट में जब ऐसा कोई भी चार्ज लगाकर खाने के बाद कस्टमर को बिल दिया जाता है तो वह वहां बैठे अन्य कस्टमरों के सामने इसे भरने से इंकार नहीं कर सकता है। इस तर्क पर रेस्टोरेंट की ओर से सर्विस चार्ज वसूलना सहीं नहीं माना जा सकता है।