चंडीगढ़। अवैध हिरासत के मामले में सुनवाई के दौरान पहुंची जानकारी पर हैरानी जताते हुए हाईकोर्ट ने अब हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश की पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए हैं।
पंचकूला निवासी सत्यवान ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि पुलिस ने 8 जुलाई को उसके नाबालिग बेटे को उठाया था, जिसकी अभी तक उसे कोई जानकारी नहीं मिली है। याचिका पर नोटिस के जवाब में पंचकूला के डीसीपी सौरभ सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया और सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन लाकर उसे फिर अदालत के सामने पेश कर हिरासत में रखा है। उन्होंने बताया कि लड़के को 8 नहीं बल्कि 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही यह भी बताया कि 8 से 12 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित कर ली गईं हैं। यह भी बताया कि राज्य की सभी पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने काफी पहले आदेश दिया था कि सभी पुलिस थानों व चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं बावजूद इसके आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगली सुनवाई पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस संदर्भ में हलफनामा सौंपना होगा।