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Panchkula News: बरवाला में बिना कागजात के चल रहे अवैध ऑटो को रोकने की मांग

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बरवाला। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार बरवाला-डेराबस्सी मार्ग पर चलने वाले अवैध ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को 8 हफ्ते का समय दिया गया है।
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इस संबंध में बस चालकों ने प्रशासन से हाईकोर्ट के आदेशों के तहत आठ सप्ताह में ऑटो चालकों को इस रूट से हटाने की मांग की है। राजीव शर्मा ने बताया कि उन्होंने एक अगस्त 2024 को हाईकोर्ट में बरवाला से डेराबस्सी मार्ग पर बिना कागजात चलने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ पक्ष रखा था।
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इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 20 फरवरी 2025 के बाद अगले 8 हफ्ते के अंदर अंदर इन ऑटो चालकों को बरवाला से डेराबस्सी रूट पर चलने से हटाया जाए। बस चालक मालिकों ने कोर्ट के निर्देश की कॉफी दिखाते हुए बताया कि इन ऑटो चालकों के पास सिर्फ पंचकूला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में चलने के आदेश हैं लेकिन ये ऑटो चालक अवैध रूप से बरवाला-डेराबस्सी रोड पर चल रहे थे।
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इन ऑटो चालकों के पास न इंश्योरेंस की कॉपी है और न ही प्रदूषण की कॉपी है। यही नहीं कुछ ऑटो चालकों के पास ऑटो चलाने का लाइसेंस तक नहीं है।
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