चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन की अदालत से मिली चार साल की सजा पर रोक लगाने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया है।
हाईकोर्ट ने सजा निलंबन की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट सीधे तौर पर सजा के खिलाफ अपील पर ही सुनवाई करेगी। लालपुरा के वकील ने दलील दी थी कि अगर सजा पर स्थगन नहीं मिला तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वत: समाप्त हो सकती है और क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने की नौबत आ जाएगी। आरोप के अनुसार 3 मार्च 2013 को गांव उसमां की एक महिला अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में गई थी, जहां कुछ टैक्सी चालकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट हुई और मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
मामले में आरोपी बनाए गए मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब से विधायक चुने गए थे। तब विस हलका पट्टी के गांव उसमां का यह मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंजा था।