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Panchkula News: कार और नकदी की मांग, पत्नी से मारपीट का आरोप, पति की अग्रिम जमानत खारिज

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कार और नकदी की मांग, पत्नी से मारपीट का आरोप, पति की अग्रिम जमानत खारिज
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पंचकूला। दहेज में कार और नकदी की मांग, पत्नी से मारपीट व मानसिक प्रताड़ना के मामले में आरोपी पति को अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना चंडीमंदिर में 20 जून 2026 को दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार, महिला की शादी मोहाली निवासी आरोपी से 12 नवंबर 2022 को हुई थी। शादी में उसके पिता ने करीब 15 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके अलावा सोने-चांदी के गहने, घरेलू सामान और रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल दी गई थी। शादी के बाद उनकी बेटी हुई, जिसकी उम्र करीब तीन वर्ष है।

महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद पति उसे दहेज के लिए परेशान करने लगा। वह कार और नकदी की मांग करता था और मोटरसाइकिल देने पर ताने देता था। आरोप है कि पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट भी करता था। महिला ने अपनी नंदो पर भी मारपीट और दहेज के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया।
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शिकायत में पति के दूसरी महिला से संबंध होने का भी आरोप लगाया गया है। फरवरी 2026 में आरोपी ने पत्नी और बेटी को घर से निकाल दिया। इसके बाद महिला ने डीसीपी पंचकूला को शिकायत दी। अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद वीडियो समेत अन्य तथ्यों को देखते हुए आरोपों को गंभीर माना और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
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