सिंगापुर में भारतीय नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने के मामले में वर्ष 2013 से फरार चल रहे आरोपी हरनेक सिंह को सीबीआई ने अमेरिका से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस और लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी था। अमेरिका से निर्वासित किए जाने के बाद सीबीआई अधिकारियों ने उसे 9 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी को गुरुवार को पंचकूला की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक रियासत में भेज दिया गया है। मामले में सीबीआई दिल्ली ने वर्ष 2016 में साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने सहित आईटी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि वर्ष 2013 में भारत से संचालित साइबर ठगों ने सिंगापुर में रहने और काम करने वाले भारतीय नागरिकों को स्पूफ कॉल किए। ठग खुद को सिंगापुर इमिग्रेशन विभाग का अधिकारी बताते थे और पीड़ितों से कहते थे कि एयरपोर्ट पर डिसएम्बार्केशन फॉर्म में गलत जानकारी दी गई है, जिसके कारण उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और निर्वासन हो सकता है।