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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़/हिसार। हिसार के सेक्टर-14 में पड़े खाली स्थान को डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर वहां मृत पशुओं को डालने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एमसी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि एमसी को लोगों की जान की परवाह नहीं है जो ऐसा होने दिया जा रहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर एमसी कमिश्नर को खुद हाजिर होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में यह मामला 2007 में लाया गया था। इसके बाद 2009 में हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था और सरकार ने एमसी को 14 एकड़ भूमि डंपिंग ग्राउंड के निर्माण के लिए जारी कर दी थी। अब अर्जी दाखिल करते हुए कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी एमसी ने डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया और लगातार सेक्टर-14 में कूड़े का ढेर और मृत पशु फेंकने का सिलसिला बरकरार है। बार-बार एमसी को इस बारे में अवगत करवाने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने इस पर एमसी के वकील से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि डंपिंग ग्राउंड बनाने की प्रक्रिया जारी है और यह जल्द पूरी हो जाएगी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब सरकार जमीन जारी कर चुकी थी तो फिर क्यों इतने लंबे समय तक डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा लंबित रखा गया। कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार की स्थिति बन रही है उससे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। एमसी की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि एमसी को लोगों की जान की परवाह नहीं है। ऐसे में एमसी कमिश्नर को अब खुद हाजिर होकर इस बारे में अपना पक्ष रखना होगा।
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