हादसे में हुई थी चार की मौत, 1 करोड़ 11 लाख मुआवजा देने के निर्देश
29 नवंबर 2013 को हुआ था हादसा, जिला और सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर। जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने सड़क हादसे में मौत के मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 11 लाख 52 हजार 825 रुपयेे पीड़ित परिवार को तीन महीने में देने का आदेश दिया है। तीन महीने में यह राशि न देने पर कंपनी को 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित ये रकम अदा करनी होगी।
कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर जतिंदर जसवाल पुत्र जीत सिंह निवासी भाम थाना चब्बेवाल 29 नवंबर 2013 को परिवार के साथ शादी में भाग लेकर अमृतसर से वापस आ रहे थे। शाम करीब चार बजे उनकी कार खिलचियां के ओवरब्रिज में सड़क के बीचोंबीच गलत पार्क किए ट्रक से चकरा गई। हादसे में जतिंदर जसवाल, उसके ससुर और दो अन्य रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। खिलचियां पुलिस ने जतिंदर जसवाल के दोस्त अमृतपाल निवासी कोटला नोध सिंह के बयान पर ट्रक चालक बलवंत सिंह निवासी रायेपुर कलां अजनाला के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घटना के बाद मृतक के पिता जीत सिंह, पत्नी जगदीप कौर, बेटे मनचेत जसवाल और बेटी सिमरन जसवाल ने ट्रक का बीमा करने वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर मुआवजे का केस किया था। इसमें सेशन जज ने इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 11 लाख 52 हजार 825 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।