पंचकूला। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच पंचकूला की अदालत ने बिजली निगमों के कामकाज में बाधा डालने और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर रोक लगा दी है।
अदालत ने हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ओर से दायर मुकदमों पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किए।
अदालत ने कहा कि बिजली आधुनिक जीवन की बुनियादी जरूरत है। इसकी आपूर्ति बाधित होने से आम जनता प्रभावित होती है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा विषय है। हालांकि, कर्मचारियों को अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।