संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लंबित होने के दौरान लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के आरोपी को पुलिस थाने से जमानत पर रिहा करने के मामले में पंचकूला कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप से जुड़ा गंभीर मामला माना है। कोर्ट ने पंचकूला पुलिस कमिश्नर को संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
आरोपी रजत राजोरिया के खिलाफ एलओसी जारी किया गया था। वह 11 अक्टूबर 2026 को दुबई से भारत लौटा तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया और उसका मूल पासपोर्ट जमा करवा लिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की केस डायरी पेश नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। जांच अधिकारी एएसआई अनीता ने हलफनामे में पारिवारिक शोक और आपात स्थिति का हवाला दिया था। हालांकि, अदालत ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और केस डायरी के रखरखाव में लापरवाही पर चिंता जताई।
कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर अगली सुनवाई से पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।