जिला अदालत ने किशोरी से रेप के मामले में दोषी को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान रामदरबार निवासी सतीश के रूप में हुई है। जिला अदालत ने सतीश को बीते 29 जुलाई को दोषी करार दिया था। मामला 25 जनवरी 2014 का है। पुलिस को दी शिकायत में 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने बताया था कि दोपहर करीब तीन बजे उसकी बेटी घर के बाहर कुत्ते को रोटी खिलाने गई थी, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें शक है कि रामदरबार निवासी सतीश उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर लेकर गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 12 फरवरी 2014 को पुलिस ने पीड़िता को तलाश लिया। बयान में किशोरी ने बताया कि सतीश ने उसके साथ रेप किया है। वह उसे दिल्ली और राजस्थान ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सतीश पर आईपीसी की धारा-363,376 और पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।