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Panchkula News: चॉकलेट पैकेट में अफीम भेजने के आरोपी को अदालत ने दी जमानत

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50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर आरोपी गुनरीत सिंह रिहा, एनडीपीएस मामले की जांच जारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चॉकलेट के पैकेट में अफीम भेजने के मामले में अदालत ने आरोपी गुनरीत सिंह को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानतदार शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए।
मामला थाना सेक्टर-20 पंचकूला में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। जानकारी के अनुसार, 10 सितंबर 2025 को डीटीडीसी कूरियर, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 पंचकूला में एक पार्सल एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान संदिग्ध पाया गया। जांच में चॉकलेट के पैकेट में छिपाकर रखे गए तीन टुकड़ों में कुल 74 ग्राम 42 मिलीग्राम अफीम बरामद हुई। यह पार्सल पंचकूला से बेंगलुरु भेजा जा रहा था।
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अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पार्सल आरोपी गुनरीत सिंह ने भेजा था, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि उसे पैकेट की सामग्री की कोई जानकारी नहीं थी। आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि वह 24 वर्षीय युवक है, कनाडा से पढ़ा-लिखा है और उसकी मां गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत दी, यह देखते हुए कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ट्रायल लंबा चल सकता है।
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