पंचकूला। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में दर्ज मामले के आरोपी राजेश सचदेवा को पंचकूला अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने उन्हें 25 सितंबर से 25 अक्टूबर 2026 तक कनाडा और कजाकिस्तान जाने की मंजूरी दी। इसके लिए 15 लाख रुपये की सिक्योरिटी और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने होंगे।
अदालत के अनुसार राजेश सचदेवा पहले कनाडा के वैंकूवर जाकर बेटी आस्था सचदेवा की प्राइवेट पायलट लाइसेंस ग्रेजुएशन में शामिल होंगे। इसके बाद कजाकिस्तान के अलमाटी और अस्ताना में एग्रीटेक बी2बी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वह संबंधित कंपनी के निदेशक बताए गए हैं।
मामला 21 जून 2018 को सेक्टर-5 थाने में दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई है और बिना अनुमति विदेश जाने पर रोक थी। अभियोजन ने विदेश से वापस नहीं लौटने की आशंका जताई थी। अदालत ने शर्त रखी कि 25 अक्टूबर तक भारत लौटकर सूचना देनी होगी, अन्यथा सिक्योरिटी और जमानत राशि जब्त हो सकती है।