हरियाणा सरकार ने पानीपत में नगर निगम आयुक्त एचसीएस सुशील कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आगामी आदेश तक निलंबित अफसर मुख्य सचिव कार्यालय से अटैच रहेंगे और मुख्य सचिव की अनुमति के बिना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान निलंबित अफसर को हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स के नियम 83 के तहत तमाम भत्ते मिलते रहेंगे।
विभागीय सूत्रों ने बातया कि हरियाणा के शहरी स्थानीय एवं निकाय मंत्री अनिल विज संबंधित अफसर की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे। पानीपत नगर निगम में वित्तीय रिकवरी के मामले में मंत्री विज ने नगर निगम आयुक्त को निलंबित करने की सिफारिश सरकार से की थी। इसी सिफारिश के चलते सरकार ने अब निगम आयुक्त सुशील कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर उन्हें हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय में रिपोर्ट करने के आदेश दिए हैं।