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Panchkula News: चार साल के बच्चे से कुकर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

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पंचकूला। चार साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में पंचकूला जिला अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला करीब साढ़े चार साल पुराना है। दोषी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला है।
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पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर सेक्टर-20 थाना पुलिस ने अप्रैल 2022 में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मामले के अनुसार, पीड़ित बच्चे का परिवार पंचकूला में किराये के मकान में रहता था। 13 अप्रैल 2022 को बच्चे के पिता काम पर गए हुए थे। इसी दौरान उनकी पत्नी ने फोन कर बताया कि मकान की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले युवक ने उनके बेटे के साथ कुकर्म किया है। घर पहुंचने पर बच्चे ने पिता को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पिता ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
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