सेक्टर-15 निवासी प्रदीप ने उपभोक्ता अदालत में कंपनी के खिलाफ दी थी शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सेक्टर-15 में रहने वाले प्रदीप कुमार नाम के एक युवक ने चार साल पहले फोर्बकॉर्प कंपनी से टूर पैकेज खरीदा था। इसके लिए उसने कंपनी को चेक के जरिए पेमेंट की थी। अप्रैल 2019 में चेक क्लीयर न होने पर कंपनी ने शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी नहीं दी। कंपनी ने छह माह बाद इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही कंपनी ने चेक क्लीयर न होने की वजह से शिकायतकर्ता पर 3000 रुपये लेट फीस लगा दी। इस मामले में शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार ने कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में केस दायर किया था। प्रदीप कुमार ने अपनी शिकायत में मोहाली सेक्टर- 82 औद्योगिक क्षेत्र स्थित फोर्बकॉर्प कंपनी को पार्टी बनाया था। उपभोक्ता अदालत ने प्रदीप कुमार की शिकायत को सही मानकर फोर्बकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 19,299 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
प्रदीप कुमार ने उपभोक्ता अदालत में दी शिकायत में बताया था कि उसने 4 जनवरी 2019 को फोर्बकॉर्प कंपनी से टूर पैकेज का समझौता किया था। पैकेज की कुल कीमत 95,034 रुपये थी। फोर्ब क्लब एफटीके लेजर मेंबरशिप एग्रीमेंट के जरिए 48 माह की किस्त 1,683 रुपये प्रतिमाह बनी थी। शिकायतकर्ता के खाते से कंपनी को अप्रैल 2019 में चेक क्लीयर नहीं हुआ। कंपनी ने शिकायतकर्ता को उस वक्त इसकी जानकारी नहीं दी। कंपनी ने छह माह बाद सितंबर में शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी और 3,000 रुपये लेट फीस लगा दी। शिकायतकर्ता ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उसने कंपनी से आठ बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद प्रदीप कुमार ने आयोग को शिकायत दी थी।