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स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिलें बनाने को सशर्त मंजूरी

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चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपने सेक्टरों में प्लाट पर स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिलें बनाने को सशर्त मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विचार-विमर्श के बाद हरी झंडी मिलने पर प्राधिकरण ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चौथी मंजिल या स्टिल्ट पार्किंग बनाने के दौरान अगर पड़ोसी के मकान में दरारें या कोई दिक्कत आती है, तो उसको हुए नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। मुख्य टाउन प्लानर की तरफ से डीटीपी लता हुड्डा ने प्रदेश सभी जोन प्रशासकों व कार्यकारी अधिकारियों को नई हिदायतें जारी कर दी हैं।
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स्टिल्ट पार्किंग व चौथी मंजिल बनाने से पड़ोसियों को होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए समिति गठित की गई है। उसमें संबंधित क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारी, एसडीओ, जेई व संबद्ध स्ट्रक्चरल इंजीनियर शामिल किए गए हैं। ये शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करेगी और जहां भी स्टिल्ट पार्किंग व चौथी मंजिल को मंजूरी दी जाएगी प्राधिकरण की वेबसाइट पर उसका विवरण डालना होगा। साथ ही प्राधिकरण के जोनल दफ्तरों में कार्यकारी अधिकारियों को सूचना पट पर जानकारी चस्पा करनी होगी। पंचकूला में इस तरह के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके अब हटने की उम्मीद है।
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