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राहतः कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9.5 लाख किसान परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए दी हरी झंडी

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स्वास्थ्य बीमा
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9.50 लाख किसानों और उनके परिवारों को साल 2020-21 के लिए ‘आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना’ के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए हरी झंडी दे दी है, जबकि बीते वर्ष पांच लाख किसानों को इस स्कीम में शामिल किया गया था।
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राज्य सरकार द्वारा यह स्कीम 20 अगस्त, 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर शुरू की गई थी। साल 2019-20 के दौरान 45 लाख परिवारों को इस योजना के दायरे के अधीन लाया गया, जो खासकर कोविड संकट के दौरान पंजाब के लोगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई। राज्य सरकार ने ‘आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना’ के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए दरें भी तय की गईं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभपात्री दिल के ऑपरेशन, कैंसर के इलाज, जोड़ बदलवाने और एक्सीडेंट के मामलों जैसे बड़े ऑपरेशनों के इलाज समेत 1396 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पतालों और 208 सरकारी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का इलाज करवा सकते हैं।
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इस योजना के पहले साल के दौरान पांच लाख किसान इसके दायरे के अधीन आए थे, जिनको मंडी बोर्ड द्वारा साल 2015 में जारी किए गए ‘जे’ फॉर्मों के आधार पर योग्य पाया गया था। मंडी बोर्ड द्वारा किसानों के बीमे का समूचा प्रीमियम अदा किया जाएगा, जिनको साल भर के लिए पांच लाख रुपये का नगदी रहित इलाज मुहैया होगा।

‘जे’ फॉर्म और ‘गन्ना तोल पर्ची’ वाले सभी योग्य किसानों को 24 जुलाई तक घोषणा पत्र जरूरी दस्तावेजों समेत संबंधित मार्केट कमेटी कार्यालय या आढ़तियों के पास जमा करवाने होंगे। मुख्यमंत्री ने पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह को बिना किसी दिक्कत के इस सुविधा का लाभ लेने को यकीनी बनाने में किसानों की सहायता करने के लिए मार्केट कमेटियों को जरूरी हिदायतें जारी करने को कहा है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास अनिरुद्ध तिवाड़ी ने बताया कि मंडी बोर्ड ने योग्य किसानों से आवेदनों की मांग की है। इच्छुक किसानों द्वारा स्व-घोषणा पत्र वाला फॉर्म संबंधित मार्केट कमेटी कार्यालय या आढ़ती फर्म से प्राप्त किया जा सकता है। इसे पंजाब मंडी बोर्ड की वेबसाइट www.mandiboard.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

मंडी बोर्ड द्वारा किसानों से आवेदन प्राप्त होने के बाद विशेष तौर पर बनाए गए पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद योग्य किसानों को ‘स्वास्थ्य बीमा कार्ड’ जारी हो जाएंगे। इस नगदी रहित स्कीम के साथ सभी बीमारियां जिनमें 24 घंटे से अधिक समय के लिए अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत होती है या दिन के समय देखभाल के साथ इलाज संबंधी योजना के अधीन सूचीबद्ध हैं, का इलाज होगा।

इस बीमा योजना के अंतर्गत किसान परिवार में घर के प्रमुख के अलावा पति, पत्नी, माता, पिता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी और उसके नाबालिग बच्चे, विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चे लाभ के हकदार माने जाएंगे। इस संबंधी कोई भी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है।
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