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चंडीगढ़ के दफ्तरों में जाने से पहले दिखाना होगा कोरोना टीके का प्रमाण

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चंडीगढ़। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने कई सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक, सोमवार से कोई भी बस यात्री बिना मास्क के सीटीयू बस में सफर नहीं कर सकेगा। वहीं, आरएलए दफ्तर में घुसने से पहले सभी आवेदकों को कोरोना टीकाकरण की पहली व दूसरी खुराक का प्रमाणपत्र या 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बिना किसी भी आवेदक को प्रवेश नहीं मिलेगा।
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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने भी दफ्तर में आने वाले बाहरी लोगों के साथ अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार से सीएचबी के उन अधिकारियों व कर्मचारियों का दफ्तर में प्रवेश निषेध कर दिया गया है, जिन्होंने अब तक कोरोना की एक भी खुराक नहीं लगवाई है। ऐसे लोगों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, जांच के दौरान कोई भी ऐसा अधिकारी व कर्मचारी मिलता है, जिसके पास टीके का प्रमाण व निगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यही नियम दफ्तर में आने वाले लोगों पर लागू रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को सीएचबी दफ्तर में आना है तो उसे अपने साथ कोविड के नए नियमों का पालन करना होगा। इस आदेश के साथ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सिटी का पहला दफ्तर बन गया है, जिसने बाहरी लोगों के साथ अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसलिए लिया गया निर्णय
दरअसल चंडीगढ़ में संक्रमण की दर फिर से तेज होने लगी है। रोज आने वाले मरीजों का औसत भी बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ा तेज है। इसके उलट लोगों की ओर से तेजी से लापरवाही बरती जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासन को शिकायत मिली थी कि बस में सवार लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मास्क के बावजूद लोग लगाते नहीं है। शिकायत मिलने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती जारी कर दी है।
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