चंडीगढ़। एजेएल भूमि आवंटन मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें ट्रायल से रोक हटाने की अपील की गई थी।
पंचकूला की सीबीआई अदालत में एजेएल भूमि आवंटन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ ट्रायल लंबित है। इस मामले में सीबीआई अदालत में आरोप तय किए गए जिसे हुड्डा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। इस बीच अब सीबीआई ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को अधिकार है कि वह आरोप तय कर सके और इस मामले में हाईकोर्ट को ट्रायल से रोक हटाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई से असहमति जताते हुए कहा कि यदि ट्रायल को जारी रखने की अनुमति दी गई तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया।