फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

'राहुल गांधी' को कोर्ट से झटका: जिस पर लगाया था 4.46 करोड़ के स्टॉक गबन का आरोप, सेशंस कोर्ट ने उसे किया बरी

Sat, 29 Aug 2026 08:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला

सार

चंडीगढ़ के कारोबारी राहुल गांधी ने जीरकपुर निवासी परवीन कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने सुनवाई के बाद परवीन कुमार को बरी कर दिया था। इस फैसले को सेशंस कोर्ट ने बरकरार रखा।
विज्ञापन
Court Room - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

करीब 4.46 करोड़ रुपये के स्टॉक गबन और चार लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चंडीगढ़ निवासी कारोबारी राहुल गांधी को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। गांधी ने जीरकपुर निवासी परवीन कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


निचली अदालत ने सुनवाई के बाद परवीन कुमार को बरी कर दिया था। इस फैसले को राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
सेशंस कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर परवीन कुमार को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अदालत ने निचली अदालत के 30 मार्च 2019 के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कारोबारी राहुल गांधी की अपील परवीन कुमार के पक्ष में फैसले के साथ समाप्त हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें