चंडीगढ़। सीबीआई अदालत ने पचास हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में पंजाब टेक्निकल एजूकेशन के ज्वाइंट डायरेक्टर जगजीत सिंह पर मंगलवार को आरोप तय कर दिए हैं। जगजीत सिंह पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 (1) डी और 13 (2) के तहत मामला चलेगा। अदालत ने जगजीत सिंह पर फर्जी एप्लीकेशन दायर करने के मामले में पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले का ट्रायल 9 दिसंबर से शुरू होगा।
मामला 17 फरवरी 2017 का है। सीबीआई के अनुसार मोहाली निवासी जगजीत सिंह (50) को चंडीगढ़ सेक्टर-36 स्थित उसके ऑफिस से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। पंजाब में आईटीआई इंस्टीट्यूट के चेयरमैन गुरराज सिंह ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि जगजीत सिंह उनसे 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत के बाद सीबीआई ने आरोपी व शिकायतकर्ता के बीच पैसों की लेनदेन की फोन रिकार्डिंग करनी शुरू कर दी। जगजीत सिंह ने सेक्टर-36 स्थित अपने ऑफिस में ही रिश्वत के रुपये पहुंचाने को कहा था। सीबीआई ने सेक्टर-36 स्थित जगजीत सिंह के ऑफिस में ट्रैप लगाया और जैसे ही जगजीत सिंह ने पैसे लिए सीबीआई ने दबोच लिया।
गुरराज सिंह के इंस्टीट्यूट को विभाग की ओर से एक शोकॉज नोटिस भेजा गया था। इसमें मान्यता रद्द करने की बात कही गई थी। इंस्टीट्यूट की मान्यता रद्द न करने के एवज में जगजीत सिंह ने 50 हजार रुपयों की मांग की थी। सीबीआई ने जगजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने जगजीत सिंह के ऑफिस और मोहाली स्थित उसके घर पर सर्च कर कागजात व कुछ फाइलें जब्त की थीं। इसके बाद आरोपी को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था।