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Panchkula News: पंजाब में बीयर की अधिकतम कीमतें तयः वित्त मंत्री

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चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि आबकारी विभाग ने राज्य में बीयर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके न्यूनतम और अधिकतम दाम तय कर दिए हैं। इस फैसले के तहत, बीयर के कैन और डिब्बे की न्यूनतम और अधिकतम परचून बिक्री कीमत, बीयर की मात्रा के अनुसार होगी। गौरतलब है कि विभाग के इस फैसले के बाद राज्य में बीयर की परचून कीमतें उसकी मात्रा के हिसाब से, न्यूनतम 60 रुपये और अधिकतम 220 रुपये के बीच रहेंगी।
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पंजाब भवन में वीरवार को आबकारी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आबकारी नीति, 2023-24 में धारा-28 जोड़ी गई है, जिसके तहत बीयर के दाम को वाजिब सीमा में रखने के लिए एल-2/एल-14ए परचून ठेके और सिंगल ठेके पर बेची जाने वाली बीयर की न्यूनतम व अधिकतम परचून कीमत तय करने का अधिकार सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि बीयर ब्रांडों की परचून बिक्री कीमत, आबकारी नीति के अनुबंध-3 में निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार तय की गई है। यह कदम पड़ोसी राज्यों से बीयर की तस्करी रोकने के साथ-साथ बीयर की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि रोकने के लिए उठाया गया है।

शराब की अवैध भट्ठी मिली तो पुलिस जिम्मेदारः चीमा

वित्त मंत्री ने 2021 के एसएलपी (सिविल) नंबर 3764 केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश देते हुए विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य में शराब के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एन्फोर्समेंट सरगर्मियां बढ़ाई जाएं। पुलिस के साथ पूरा तालमेल बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब यदि किसी इलाके में कोई गैर-कानूनी भट्ठी पाई जाती है तो स्थानीय पुलिस जि़म्मेदार होगी। इस मौके पर वित्त कमिश्नर (कराधान) विकास प्रताप ने वित्त मंत्री को बताया कि उन्होंने पहले ही आबकारी कमिश्नर पंजाब को हिदायतें जारी कर दी हैं कि सभी डिप्टी कमिश्नर (आबकारी), जोन संबंधी डिप्टी कमिश्नरों और पुलिस कमिश्नरों व एसएसपी को निजी तौर पर मिलें, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो सके।
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