पंचकूला। अब श्री माता मनसा देवी मंदिर से 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। यहां पर किसी भी प्रकार का मांस काटा नहीं जाएगा।पंचकूला नगर निगम की ओर से होली कॉम्प्लेक्स की चहारदीवारी की अधिसूचना जारी की गई है। इसके अंतर्गत श्री माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को होली कांप्लेक्स घोषित किया गया है। इसलिए अब इसके अंदर मांस और मांस की ब्रिकी और खरीद नहीं हो सकेगी।
पंचकूला नगर निगम कमिश्नर अपराजिता ने बताया कि होली कांप्लेक्स की चहारदीवारी को पॉइंट ए, बी, सी और डी के अंतर्गत बांटा गया है। इसमें पंचकूला के मनसा देवी कांप्लेक्स एरिया के मॉर्डर्न हाउसिंग कांप्लेक्स सेक्टर-4, 5 के एरिया के साथ चंडीगढ़ आईटी पार्क की लगती पंचकूला की सीमा को भी लिया गया है।
ये हैं प्रतिबंधित क्षेत्र
पॉइंट ए- अर्बन दक्षिण चहारदीवारी में ए पॉइंट श्रीमाता मनसा देवी मंदिर से कैंटोनमेंट एरिया के साथ सिंह द्वार तक रहेगा। यह एमडीसी-5 को भी पूरी तरह से कवर करेगा।
पॉइंट बी-पश्चिम चहारदीवारी में पॉइंट बी का एरिया आता है। यह सिंह द्वार से शुरू होकर चंडीगढ़ एरिया से पहले पंचकूला लाइट पॉइंट तक है।
पॉइंट सी-उत्तर चहारदीवारी में पॉइंट सी आता है। इसमें चंडीगढ़ आईटी पार्क से पंचकूला एरिया शुरू का डाल्फिन चौक और सेक्टर-4 एमडीसी का एरिया आता है। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को भी रखा गया है।
पॉइंट डी-पूर्व चहारदीवारी के अंतर्गत पॉइंट डी आता है। यह एमडीसी-4 से शुरू होकर श्री माता मनसा देवी के अंतर्गत आने वाले एमडीसी-5 के एरिया को कवर कर रहा है।