चंडीगढ़। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार ने विधवा एवं निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के तहत 729 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस योजना से करीब 7 लाख पात्र महिलाओं को लाभ मिल रहा है।
बलजीत कौर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है। इसका लक्ष्य महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में मदद करना है। चालू वित्त वर्ष के लिए योजना में करीब 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
58 वर्ष से कम आयु की विधवा या निराश्रित महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। 30 वर्ष या इससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं भी योजना की पात्र हैं। आवेदक का पंजाब का निवासी होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए।