पंचकूला। ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के दौरान होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति लेने के लिए लोगों को अब उपायुक्त कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपायुक्त महावीर कौशिक ने उपमंडल अधिकारी (ना.) पंचकूला और कालका को संबंधित क्षेत्रों में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की परमिशन देने के लिए अधिकृत किया है। डीसी ने जिले में ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि 15 फरवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है।
इस दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए कार्यालयों में नियमित सैनिटाइजेशन के साथ कोविड उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।