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एसडीएम के आदेश पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

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चंडीगढ़। करनाल में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन से जवाब तलब कर लिया है। अगली सुनवाई पर उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट में हलफनामा सौंपना होगा।
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करनाल के मुनीश लाठर और 4 अन्य ने एडवोकेट नवकिरण सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़ने का आदेश दिया था। इसमें कई किसान गंभीर घायल हो गए। ऐसे में एसडीएम आयुष सिन्हा, डीएसपी वरिंदर सैनी और इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच करवाई जाए और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने लाठीचार्ज में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों को उचित मुआवजा देने की भी हाईकोर्ट से मांग की है। याचिका के साथ उस वीडियो को भी संलग्न किया गया है, जिसमें एसडीएम किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देते हुए सुनाई दे रहे हैं।
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