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जिले के सभी शिक्षण संस्थान, कालेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद

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पंचकूला। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की गाइड लाइन के अनुसार कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का समय 31 मई तक बढ़ा दिया है। मंगलवार को जारी आदेशानुसार जिला की सभी शिक्षण संस्थाएं, कालेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इसके अलावा बार्बर शॉप, सैलून, स्पा नहीं खुलेंगे। केवल ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित रखने की अनुमति दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट में किचन कार्य करेंगी लेेकिन होम डिलीवरी की सेवाएं ही दी जा सकेगी।
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इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनैतिक, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं बड़ी मंडली आदि में एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त के आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाएं आटा चक्की, राशन, मिल्क, डेयरी, फल एवं सब्जी, दवाई की दुकानें, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयां, बुक एवं स्टेशनरी दुकानें, पोल्ट्री, पशु चारा, कृषि उपकरण, बेकरी, कंफैक्शनरी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं जो पहले से मुक्त हैं वे सभी दिनों में प्रात: 7 बजे से सायं 6.30 बजे खुली रहेंगी। अन्य दुकानों को सप्ताह में तीन-तीन दिन तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला में प्लंबर, बिजली, पंखे, कूलर, एसी रिपेयर, इलेक्ट्रिकल एंड सेनेटरी गुड्स, निर्माण सामग्री, वाहन रिपेयर, वर्कशॉप एवं डेंटिंग पेंटिंग, साइकिल स्टोर एंड रिपेयर, हार्डवेयर एंड पेंट, फर्नीचर, प्लाइवुड, टिंबर, ग्लास, इत्यादि कार्य, इंवर्टर, बैटरी, जनसेट, इलेक्ट्रोनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप की मरम्मत दुकानें, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार को प्रात: 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार जिला में गिफ्ट शॉप एंड खिलौने की दुकानें, बैग, सूटकेस, ड्राइक्लीनर, ज्वैलरी, ऑप्टिकल, गारमेंटस, क्लोथ हाउस, शूज शॉप, फोटोस्टेट, मोबाइल रिचार्ज, बेडिंग एवं फर्नीचर एवं स्क्रैप व कबाड़ी की दुकानें मंगलवार, वीरवार व शनिवार को प्रात: 9 बजेे से सांय 6 बजे तक खुली रहेंगी।
उपायुक्त के आदेशानुसार नगर निगम क्षेत्र कालका व पिंजौर में उतर और पूर्व फेस की सभी दुकानें सोमवार को छोड़कर प्रात: 9 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार पश्चिम एवं दक्षिण फेस की दुकानें सोमवार को छोड़कर दोपहर एक बजे से सांय 6 बजे तक खुली रहेंगी। सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना उनकी जिम्मेवारी होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानें प्रात: 8 बजे से सांय 6 बजे तक खुली रहेंगी। जारी आदेशानुसार सभी दुकानदारों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना एवं एप की जानकारी ग्राहकों को देना एवं प्रोत्साहित करना जरूरी है। दुकानदारों को थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश के लिए बिना टच किए सैनिटाइजर मशीन कार्यस्थल के प्रवेश व निकासी द्वार पर उपलब्ध करानी होंगी।
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