पंचकूला। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के मामले में जेल में बंद आरोपी गुरचरण सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस के अनुसार, गुरचरण सिंह, निवासी मेहंदपुर, नवांशहर (पंजाब), ने खुद को वर्क परमिट धारक बताकर कई ग्राहकों को फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। जांच में पता चला कि टीआरसी और ऑफर लेटर फर्जी थे और किसी ग्राहक की विदेश यात्रा नहीं हो सकी।
अभियोजन ने बताया कि आरोपी और उसकी पत्नी के खातों में करीब 31.5 लाख रुपये और 17.5 लाख नकद दिए गए थे, कुल मिलाकर लगभग 48.25 लाख रुपये की ठगी की गई। अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपी की भूमिका और बाकी गवाहों के बयान को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
इसके अलावा, गुरचरण के खिलाफ पंजाब में इसी तरह के छह अन्य मामले पहले से दर्ज हैं।