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Panchkula News: शामटू माइनिंग साइट पर पांच घंटे रिकॉर्ड खंगालती रही रिटायर्ड जज की टीम

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एनसीएलटी के अंतरिम आदेश पर हुई कार्रवाई, खातों, बैंक स्टेटमेंट से लेकर सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क तक कब्जे में लिए
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) चंडीगढ़ बेंच के अंतरिम आदेश के बाद मंगलवार को बरवाला के शामटू गांव स्थित माइनिंग साइट पर कार्रवाई की गई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाली कमेटी सुबह साइट पर पहुंची और कंपनी के कार्यालय में पांच घंटे से अधिक समय तक रिकॉर्ड की जांच की। टीम ने कई दस्तावेज और रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए। यह कार्रवाई एनसीएलटी के 21 अगस्त 2026 के अंतरिम आदेश के तहत की गई।
ट्रिब्यूनल ने कंपनी के एक सितंबर 2025 के बाद के भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। इसके लिए सेवानिवृत्त जज को प्रशासक नियुक्त किया गया था और कमेटी को पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे।
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जांच के दौरान टीम ने खातों की किताबें, बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस, ई-रवाना और वेटब्रिज रिकॉर्ड के अलावा सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर और हार्ड डिस्क से संबंधित रिकॉर्ड भी कब्जे में लिए। कंपनी अधिनियम की धारा 213 के तहत दायर याचिका पर एनसीएलटी में सुनवाई चल रही है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2026 को होगी।
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