हत्याकांड में पिता, दो बेटों समेत आठ को उम्रकैद
मुख्य दोषी की पत्नी समेत चार को अदालत ने किया बरी
दोषियों पर 40-40 हजार जुर्माना भी लगाया गया
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। मकान पर कब्जा करने के लिए गोली मार कर एक व्यक्ति का कत्ल करने के मामले में पटियाला में एडिशनल सेशन जज धरमिंदरपाल सिंगला की अदालत ने शुक्रवार को पिता, दो बेटों समेत आठ लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी दोषियों को 40-40 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। केस में मुख्य दोषी की पत्नी समेत चार आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।
उम्रकैद की सजा पाने वाले दोषियों में निशान सिंह, उसके बेटे अनोख सिंह व गुरविंदर सिंह के अलावा चरनजीत सिंह, प्रदीप सिंह, सुरजीत सिंह, तरलोक सिंह निवासी गांव हाजीपुर जिला पटियाला और प्रभु सिंह उर्फ प्रभदीप सिंह निवासी गांव हाजीपुर शामिल हैं। इस मामले में बरी होने वालों में मुख्य दोषी निशान सिंह की पत्नी मनजीत कौर के अलावा जसवंत सिंह, गुरनाम सिंह निवासी गांव हाजीपुर और निशान सिंह उर्फ भलवान निवासी गांव अधोआ जिला कुरुक्षेत्र शामिल हैं।
केस फाइल के मुताबिक गुरमेज सिंह निवासी गांव हाजीपुर ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने गांव में नया मकान बनाया था। घर के मेन गेट के पास उसने सीढ़ियां बनानी थीं। उसके मकान के नजदीक मुख्य दोषी निशान सिंह का प्लाट था। वारदात वाले दिन 26 जुलाई 2014 को दोपहर के समय दोषी ने शिकायतकर्ता के सीढ़ियां बनाने पर एतराज जताया था। उसी दिन देर रात करीब डेढ़ बजे निशान सिंह केस के बाकी दोषियों के साथ उसके मकान के साथ लगते हरबंस सिंह के मकान की छत पर चढ़ आए। वह परिजनों के साथ साथ छत पर सो रहा था। दोषियों ने उनको ईंटें मारनी शुरू कर दीं। वह भाग कर छत से नीचे आ गए। इसके बाद निशान सिंह ने अपनी 12 बोर की बंदूक से गोली चला दी। गोली शिकायतकर्ता के भाई सुखविंदर सिंह की गर्दन में लगी और उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद दोषियों ने उनके घर का सामान भी बाहर गली में फेंक दिया और घर पर कब्जा करने की कोशिश की।