फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पुराने माल पर एक के बाद भी लगेगा जीएसटी

विज्ञापन
विज्ञापन
पुराने माल पर एक के बाद भी लगेगा एंट्री टैक्स
विज्ञापन

एक्साइज विभाग को आशंका, टैक्स बचाने को ट्रक बाहर रोक सकते हैं व्यापारी
30 जून तक जिस माल की हुई बिलिंग, उस पर वैट सिस्टम में लिया जाएगा टैक्स
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
कई दिनों के असमंजस के बाद एक्साइज टैक्सेशन विभाग ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि पुराने माल पर एक जुलाई के बाद भी एंट्री टैक्स लगेगा। पुराने पर वैट सिस्टम के तहत ही टैक्स लिया जाएगा।
कई दिनों से इस बात को लेकर असमंजस चल रहा था कि जिस माल की बिलिंग 30 जून या उससे पहले हुई है और वह पंजाब में एक जुलाई के बाद दाखिल होगा, उस पर एंट्री टैक्स का क्या होगा। क्योंकि अभी वैट सिस्टम में उस पर एंट्री टैक्स लगता, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद वैट और एंट्री समेत सभी टैक्स खत्म हो जाएंगे। इसे लेकर विभाग के अधिकारी भी व्यापारियों को स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रहे थे। कुछ अधिकारियों का कहना था कि एक जुलाई के बाद आने वाले पुरानी बिलिंग के माल पर एंट्री टैक्स से छूट मिल जाएगी। कुछ का कहना था कि टैक्स लगेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

शुक्रवार को विभाग के आला अधिकारियों ने इस पर नीति स्पष्ट कर दी है। डिविजनल एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर (इन्वेस्टिगेशन) नवदीप कौर भिंडर ने कहा कि जिस माल की बिलिंग 30 जून या उससे पहले हुई है और वह एक जुलाई या उसके बाद पंजाब पहुंचता है, उस पर एंट्री टैक्स लगेगा। अगर व्यापारी टैक्स से छूट के चक्कर में अपने सामान के ट्रक बाहर रोक रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। पुराने माल पर वैट सिस्टम के तहत ही एंट्री टैक्स वसूला जाएगा। यह टैक्स पहले की तरह बैरियर पर ही वसूल किया जाएगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें