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बेटियों से छेड़छाड़ का आरोपी पिता बरी

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बेटियों से शारीरिक छेड़छाड़ में आरोपी बरी
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सबहेड
अदालत में बयान से मुकर गईं थीं दोनों बहनें, नवंबर 2017 में दर्ज हुआ था मामला

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
दो नाबालिग बेटियों से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया। आरोपी पिता के खिलाफ पीड़ित दोनों बहनों ने खुद थाने जाकर शिकायत दी थी। दोनों के बयान से पलटने के बाद उन्हें होस्टाइल घोषित कर कोर्ट ने आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इससे पहले मलोया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार एरिया निवासी 13 और 14 वर्षीय दो बहनों ने 16 नवंबर 2017 को थाने में आकर पिता की हरकतों के बारे में बताया था। इसके बाद पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन को मामले की जानकारी दी। हेल्पलाइन से एक टीम थाने पहुंची और दोनों बच्चियों की काउंसिलिंग की गई। बच्चियों ने टीम को बताया कि उनका पिता उनसे मारपीट और शारीरिक छेड़छाड़ करता है। साथ ही उन्हें डराता, धमकाता भी है। करीब दो साल से दोनों पिता की हरकत सह रही हैं और डर के कारण किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया।
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इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की सदस्य और पीड़ित बहनों की शिकायत पर थाना पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। हालांकि अदालत में दोनों नाबालिग बयान से मुकर गईं थीं। इस आधार पर अदालत को आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी करना पड़ा।
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