बस एक कॉल और लें निशुल्क कानूनी मदद
- स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में न्याय सहयोग केंद्र का शुभारंभ आज
- सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा करेंगे उद्घाटन
- लोगों को निशुल्क कानूनी सुविधा मुहैया कराने की दिशा में एक ओर पहल
अमरीश शर्मा
चंडीगढ़।
गरीब और असहाय लोगों को अब निशुल्क कानूनी मदद के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक कॉल और कानूनी मदद उन्हें मिल जाएगी। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से सेक्टर-9 स्थित कार्यालय में ‘न्याय सहयोग’ केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को अब जल्द और आसान तरीके से कानूनी मदद मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा रविवार को इसका शुभारंभ करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सेक्रेटरी महावीर सिंह के अनुसार ‘न्याय सहयोग’ केंद्र का उद्देश्य लोगों को एक ही जगह पर सभी तरह की कानूनी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस सेंटर के शुरू होने के साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू हो रहा है। इसके अलावा जरूरतमंद लोग मोबाइल नंबर, एसएमएस और ईमेल के जरिए भी कानूनी मदद ले सकते हैं।
‘न्याय सहयोग’ केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) की भी सुविधा होगी। इसके जरिए यहां से कहीं भी वीसी के जरिए कोर्ट सुनवाई में लोग शामिल हो सकेंगे। केंद्र में लीगल हेल्पर, सलाहकार, वकील, पैरा लीगल वालंटियर और एक लॉ अफसर ड्यूटी के घंटों में मौजूद रहेंगे।
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इन जरिये से ले भी ले सकते हैं मदद
ईमेल- nyayasahyog@chd.nic.in
मोबाइल नंबर- 7087112348
हेल्पलाइन नंबर - 18001801516
इन लोगों को मिल सकेगी निशुल्क मदद
न्याय सहयोग केंद्र में निशुल्क कानूनी मदद के लिए कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं, मजदूरों, दिव्यांग, मेंटली चैलेंज, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों को ही निशुल्क कानूनी मदद मिल सकती है। वहीं ऐसे लोगों को जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है उन्हें भी निशुल्क कानूनी मदद मिलेगी।