उपायुक्त ने लंबित मामलों के शीघ्र सत्यापन के दिए निर्देश, मेडिकल रिपोर्ट समय पर तैयार करने पर जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए जिला प्रशासन ने सात मामलों को मंजूरी दे दी है। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों की जांच और सत्यापन निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द सहायता मिल सके।
लघु सचिवालय में आयोजित समिति की बैठक में योजना से संबंधित 12 मामलों की समीक्षा की गई। इनमें से सात मामलों में मुआवजा राशि स्वीकृत कर दी गई, जबकि चार मामलों में चिकित्सा सत्यापन रिपोर्ट लंबित पाई गई। इस पर उपायुक्त ने संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार की दयालु-2 योजना के तहत दुर्घटना में घायल होने या मृत्यु होने की स्थिति में पीड़ित अथवा उसके परिवार को एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है।
योजना के अंतर्गत कुत्ते के काटने के मामलों में भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है। एक दांत के निशान पर 10 हजार रुपये और दो दांतों के निशान पर 20 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। वहीं मामूली चोट लगने की स्थिति में भी 10 हजार रुपये तक की मदद उपलब्ध कराई जाती है।
उपायुक्त ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेडिकल रिपोर्ट में चोट की गंभीरता, दांतों के निशान और अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएं, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के मुआवजा मिल सके। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।