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बच्चे की हत्या का आरोपी बरी

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हौदी में गिरकर बच्चे की मौत मामले में मकान मालिक बरी
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
ढाई साल के मासूम की खेलते-खेलते पानी की हौदी में गिरकर मौत के मामले में जिला अदालत ने आरोपी मनीमाजरा निवासी सोमनाथ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सोमनाथ के खिलाफ मृतक के पिता ने मनीमाजरा थाने में केस दर्ज कराया था।
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5 अक्तूबर 2014 को पुलिस को दी शिकायत में विजय कुमार ने कहा था कि वह शास्त्री नगर मनीमाजरा में किराए पर रहता है। वह मजदूरी करता है और उसके दो छोटे बेटे हैं। वह जहां किराए पर रहता है वहीं मकान मालिक सोमनाथ ने घर में कुछ निर्माण कार्य चला रखा था। इसके लिए उसने घर में ही पानी की हौदी (टंकी) बनाई हुई थी। आरोप के अनुसार वह उसे कई बार कह चुका था कि पानी की टंकी को ढकने का इंतजाम करे, क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं और कभी भी उसमें गिर सकते हैं। कई बार बोलने के बावजूद उसने पानी की टंकी को ढकने का कोई इंतजाम नहीं किया। 5 अक्तूबर को उसका छोटा बेटा विशाल खेलते-खेलते पानी की हौदी में गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को दी शिकायत में उसने सोमनाथ पर उसे बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सोमनाथ के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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