ऑनलाइन फ्रॉड के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
ऑनलाइन फ्राड में पकड़े गए चार आरोपियों में से तीन की जमानत याचिका वीरवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी। तीनों की दायर याचिका के जवाब में पुलिस ने अदालत से आरोपियों को जमानत का लाभ न देने की अपील की थी। पुलिस के अनुसार मामले की जांच अभी चल रही है। कई और आरोपी इसमें शामिल हैं। पुलिस टीमें उनकी तलाश में कई जगह छापामारी कर रहीं हैं। ऐसे में अगर आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया तो वह जांच और केस पर असर डाल सकते हैं। पुलिस के जवाब के बाद अदालत ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। वीरवार को जीरकपुर निवासी राजेश शर्मा और दिल्ली निवासी अंकुर शर्मा की याचिका खारिज की गई, जबकि संस्कार की याचिका एक दिन पहले खारिज हो गई थी। तीनों ने अलग-अलग याचिका दायर की थी।
सेक्टर-35 के होटल से गिरफ्तार किया था
13 जून की रात को साइबर सेल ने हैकर्स गिरोह के तीन सदस्यों को सेक्टर-35 के एक होटल से गिरफ्तार किया था। ये लोग विदेश में बैठे लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन होटल, फ्लाइट आदि की बुकिंग के बदले कमीशन हासिल कर ठगी करते थे। इनसे एक लैपटॉप और चार मोबाइल भी बरामद हुए थे। जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस समय वे लोगों के कार्ड हैक कर ट्रांजेक्शन ही कर रहे थे। तीनों की पहचान नई दिल्ली निवासी अंकुर शर्मा, जीरकपुर निवासी राजेश शर्मा और गाजियाबाद निवासी पवन सिंह के तौर पर हुई है। राजेश शर्मा से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बाद में संस्कार को गिरफ्तार किया था।
- पुलिस ने अपने जवाब में जमानत का लाभ न देने की अपील की
-कहा, जांच केस पर असर पर डाल सकते हैं आरोपी