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Panchkula News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 388 मामलों का निपटारा, 17.86 करोड़ की मुआवजा राशि

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत कुल 723 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। इनमें से 388 मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। समझौते के तहत निपटाए गए अधिकतर मामले मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे से जुड़े थे। इन मामलों में कुल 17 करोड़ 86 लाख 77 हजार 962 रुपये की राशि प्रदान की गई।
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लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुवीर सहगल की निगरानी में हुआ। मामलों के निपटारे के लिए आठ लोक अदालत पीठें गठित की गईं। इन पीठों का नेतृत्व न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा, न्यायमूर्ति रमेश चंदर डिमरी, न्यायमूर्ति प्रवीणद्र सिंह चौहान, न्यायमूर्ति राजेश गौर, न्यायमूर्ति पूजा चोपड़ा, न्यायमूर्ति सुनीश बिंदलिश, न्यायमूर्ति दिव्या शर्मा और न्यायमूर्ति रविंदर मलिक ने किया।

लोक अदालत का उद्देश्य :
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान कराना है। यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नियमित पहल है। इसका लक्ष्य अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करना है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से मामलों का शीघ्र निपटारा करती है। लोक अदालत पक्षकारों को सुलभ और कम खर्च में विवाद सुलझाने का अवसर देती है।
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