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Panchkula News: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले ढाबा संचालक के परिवार को 24.57 लाख का मुआवजा

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पंचकूला। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) पंचकूला ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कालका निवासी ढाबा संचालक बंसीराम (46) के परिवार को 24.57 लाख मुआवजा और 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा राशि मृतक की पत्नी शकुंतला और दो नाबालिग बच्चों (आयु 8 व 10 वर्ष) को दी जाएगी। वहीं, ट्रिब्यूनल ने स्कूटी चालक अजय कुमार (21) निवासी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश, वाहन मालिक शिव कुमार जायसवाल और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से मुआवजा राशि चुकाने के आदेश दिए हैं।
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ऐसे हुआ था हादसा


16 जून 2022 की रात करीब 10:20 बजे बंसी राम सड़क पार कर कूड़ा फेंकने जा रहे थे। इसी दौरान बूरनवाला की ओर से तेज रफ्तार व लापरवाही से आ रही एक स्कूटी ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बंसी राम और कूड़े की बाल्टी हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे। सिर में गंभीर चोट लगने से बंसी राम के नाक से खून बहने लगा। उन्हें तुरंत बद्दी के निजी अस्पताल बद्दी ले जाया गया। वहां से सेक्टर-6 पंचकूला सिविल अस्पताल और वहां से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।


घटना के बाद 22 जून 2022 को बद्दी के थाना बड़ोटीवाला में स्कूटी चालक के खिलाफ आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। चालक के वकील ने दावा किया कि बंसीराम की लापरवाही से यह हादसा हुआ क्योंकि वह बिना सावधानी के सड़क पार कर रहे थे। वहीं, वाहन मालिक और बीमा कंपनी ने भी आरोपों से इन्कार किया। हालांकि न्यायाधिकरण ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि हादसा चालक की लापरवाही से हुआ और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हुए 24.57 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया।
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