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कैबिनेट : दो

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दस फीसदी ब्याज भरो, 90 प्रतिशत होगा माफ
- जीएसटी से पहले उद्यमियों और व्यापारियों के लिए एकमुश्त समायोजन योजना लाई सरकार
- मुकदमेबाजी और बकाया खत्म करने के मद्देनजर लिया गया निर्णय
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार एक जुलाई से जीएसटी लागू होने से पहले उद्यमियों और व्यापारियों के लिए राहत भरी योजना लाई है। वीरवार को यहां कैबिनेट बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत विभिन्न अधिनियमों के तहत मुकदमेबाजी, चूककर्ताओं का बोझ कम और अतिदेय राशि समाप्त करने के लिए हरियाणा एकमुश्त समायोजन योजना-2017 लागू की जाएगी।
सरकार के अनुसार, पहली जुलाई 2017 से हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 लागू होने से पहले यह योजना लाभकारी साबित होगी। योजना के तहत बकाया देय राशि के समायोजन का विकल्प चुनने वाले उद्यमी-व्यापारी को 31 मार्च 2017 तक दिए जाने वाले कर की पूरी राशि का भुगतान करना होगा। वे 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए लागू ब्याज की 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर 90 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ ले सकता है। जुर्माने के मामले में 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा और माफी की सीमा जुर्माना राशि का 75 प्रतिशत होगी। कर चोरी के अपराध या कर से बचने के प्रयास के लिए ली जाने वाली राशि की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर जुर्माना राशि की 50 प्रतिशत माफी पा सकते हैं। योजना के तहत 31 मार्च 2017 तक देय बकाया राशि शामिल होगी। उद्यमियों-व्यापारियों को योजना में शामिल होने के लिए 28 जून तक आकलन अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
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सीएम को दी मंत्रि परिषद की शक्तियां
मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत संघटन और पंजीकरण नियमों, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत जारी किए जाने वाले नियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुमोदन के संबंध में मुख्यमंत्री को मंत्रि परिषद की शक्तियां दे दी गईं। मंत्रिमंडल ने पंजीकरण, कर के भुगतान, रिटर्न प्रस्तुत करने, एकीकृत कर और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल की संगणना एवं निपटान की सुविधा के लिए www.gst.gov.in को सांझा माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में भी अधिसूचित किया। जीएसटी परिषद द्वारा हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 139, 146, 164 और 165 को लागू करने के लिए अनुमोदित ड्राफ्ट अधिसूचना को भी बैठक में मंजूरी दी गई। सरकार हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रयोजन के लिए आबकारी और कराधान आयुक्त को राज्य कर आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।
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