दिव्यांगों के वाहनों को रोड टैक्स से राहत
यूटी प्रशासक ने जारी किए निर्देश, करीब 22 हजार दिव्यांगों को होगा फायदा
दिव्यांगों के लिए चलाए जाने वाले वाहनों को रोड टैक्स से प्रशासन ने दी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शहर के करीब 22 हजार दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है। यूटी प्रशासन ने सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और एनजीओ की ओर से दिव्यांगों के लिए चलाए जाने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है। प्रशासक ने इस संदर्भ में वीरवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने यह शर्त रखी है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन और एनजीओ को राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016 के सेक्शन 51 के प्रावधान के तहत डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर यूटी चंडीगढ़ के साथ रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। प्रशासक के इन निर्देशों के बाद न केवल दिव्यांगों की ओर से खरीदे और चलाए जाने वाले, बल्कि उनके लिए ऑपरेट होने वाले वाहनों को भी रोड टैक्स से राहत दी गई है।
इस बारे में भी जल्द ही विभागों को आदेश जारी किए जाएंगे। टैक्स से छूट देने का केस सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉ. अजय सिंगला की ओर से अप्रूव किया जाएगा। इसमें चेक किया जाएगा कि वाहन दिव्यांगों के लिए सही में इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं। सेक्रेटरी की अप्रूवल के बाद ही इसे हरी झंडी दी जाएगी। इसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट भी लेनी होगी। चंडीगढ़ में लागू पंजाब मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट 1924 के सेक्शन 13 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा भी दिव्यांगों के लिए प्रशासन कई अन्य विभागों में भी सुविधाएं प्रदान करने जा रहा है। इसके लिए सर्वे किए जा रहा है।