फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सिर्फ पुरानी गाड़ियों की आरसी ही रिन्यू करेगा आरएलए

विज्ञापन
विज्ञापन
सिर्फ पुरानी गाड़ियों की आरसी ही रिन्यू करेगा आरएलए
विज्ञापन

-ट्रायल बेस पर शहर में पहली फोर व्हीलर गाड़ी का डीलर प्वाइंट पर हुआ रजिस्ट्रेशन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
नए वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बनवाने के लिए लोगों को अब आरएलए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पुरानी गाड़ियों की आरसी रिन्यू कराने के लिए लोगों को सेक्टर-17 स्थित रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) आना होगा। यहां वाहन के 15 साल पूरे होने पर आरएलए इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के बाद आरसी रिन्यू के लिए मंजूरी देंगे। नए वाहन का रजिस्ट्रेशन अब डीलर प्वाइंट पर ही हो जाएगा।
बता दें कि आरएलए ने शहर के सभी डीलर प्वाइंट पर नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। पहले फेज में अभी तक ट्रायल बेस पर टू व्हीलर का डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। शनिवार को ट्रायल बेस पर सेकेंड फेज में फोर व्हीलर गाड़ी का डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन किया गया। शनिवार को फोर्ड कंपनी की फोर व्हीलर पहली गाड़ी रजिस्टर्ड की गई। अधिकारियों की मानें तो सोमवार को महिंद्रा कंपनी की फोर व्हीलर डीलर प्वाइंट पर रजिस्टर्ड की जाएगी।
विज्ञापन

आरएलए अधिकारी राकेश कुमार पोपली ने बताया कि वाहन-4 साफ्टवेयर पूरी तरह अपडेट हो चुका है। 20 जनवरी तक पूरे शहर में रूटीन में डीलर प्वाइंट पर गाड़ियां रजिस्टर्ड होनी शुरू हो जाएंगी। पोपली ने बताया कि वाहन-4 साफ्टवेयर पर गाड़ी चेसी नंबर, मॉडल नंबर और डीलर की जानकारी अपडेट की जाएगी। शहर में इस समय करीब 60 ऑटो डीलर ऑटोमोबाइल्स कंपनी व एजेंसी हैं। ऑटो डीलर ही अब आरएलए के नए साफ्टवेयर वाहन-4 पर गाड़ी का रजिस्ट्रेेशन नंबर व वाहन खरीदने वाले की सभी जानकारी साफ्टवेयर पर ऑनलाइन अपडेट करेंगे। इसके बाद ऑटो डीलर ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बनाने के लिए साफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑटो डीलर ही आरएलए को भुगतान करेंगे।

गाड़ियों पर डिस्काउंट और एक्स शो रूम प्राइज की देनी होगी जानकारी
अधिकारियों के मुताबिक आरएलए के नए साफ्टवेयर वाहन-4 पर ऑटो डीलर व एजेंसी मालिकों को गाड़ियों की एक्स शोरूम प्राइज और गाड़ियों पर दिए जाने वाले डिस्काउंट के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी ताकि टैक्स में किसी भी प्रकार की हेराफेरी को रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया कि अकसर गाड़ियों पर डिस्काउंट देकर ऑटो डीलर व एजेंसी मालिक टैक्स में हेराफेरी करते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
विज्ञापन


आरसी बनाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी
आरसी बनाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी होगा। क्योंकि वाहन-4 साफ्टवेयर में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करते समय आधार नंबर देना जरूरी होगा। इसके अलावा अब आरएलए की ओर से आरसी के लिए चार्ज की जाने वाली फीस व रोड टैक्स आदि वाहन-4 साफ्टवेयर के जरिए सरकारी खाते में ऑनलाइन जमा करा दिया जाएगा। इसके साथ ही डीलर की ओर से ही गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें