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फर्जी महिला वकील को 1 लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत

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फर्जी महिला वकील को 1 लाख के बेल बांड पर जमानत
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वकील ने कहा-कोर्ट रूम के बाहर पकड़ा गया, हाजिरी का रिकॉर्ड भी नहीं
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पकड़ी गई थी आरोपी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फर्जी तरीके से वकालत करने के आरोप में गिरफ्तार सेक्टर-44 स्थित आर्मी फ्लैट निवासी कामिनी शर्मा (38) की जमानत याचिका पर जिला अदालत में वीरवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में तर्क दिए कि आरोपी को कोर्ट रूम के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से पकड़ा गया है। वकील ने कहा यदि आरोपी किसी केस की पैरवी कर रही होती, तो कोर्ट के रजिस्टर/दस्तावेजों में उसकी हाजिरी/एंट्री भी हुई होती। आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। बचाव पक्ष के तर्क पर कोर्ट ने आरोपी कामिनी को 1 लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत दी।
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आरोपी को बीते मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वकीलों ने फर्जी तरीके से वकालत करने के आरोप में पकड़ा था। पूछताछ में उससे वकालत की डिग्री और लाइसेंस नहीं मिला था। बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, चौधरी विकास मलिक की शिकायत पर सेक्टर-3 थाना पुलिस ने आरोपी कामिनी के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में यह पता लगा था कि आरोपी कामिनी पटियाला कोर्ट में धोखाधड़ी के एक आरोपी की पैरवी कर चुकी हैं। उसका नाम पटियाला कोर्ट के दस्तावेजों में धोखाधड़ी के आरोपी की वकील के नाम के तौर पर रिकॉर्ड है। इस मामले के आरोपी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था।
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