आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर मोबाइल फाइनेंस करवाने के आरोपी को जमानत
चंडीगढ़। मोबाइल फाइनेंस कराने के लिए आधार कार्ड से छेड़छाड़ के आरोपी संदीप को बुधवार को जिला अदालत से जमानत मिल गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज राजीव गोयल की कोर्ट ने संदीप को 50 हजार रुपये के बेल बांड पर जमानत दे दी। पंजाब के मानसा के रहने वाले संदीप को चंडीगढ़ पुलिस ने दो महीने पहले गिरफ्तार किया था।
जमानत मिलने के बाद वकील स्वराज अरोड़ा ने बताया कि संदीप मोबाइल खरीदने के लिए पंजाब के मानसा से चंडीगढ़ क्यों आएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस जानबूझ कर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। आरोप के मुताबिक संदीप ने अभिनव कुमार के आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर 11 हजार रुपये मोबाइल होम क्रेडिट कंपनी से फाइनेंस करवा लिया। लेकिन मोबाइल की किस्तें अभिनव के अकाउंट से कटने लग गईं। ऐसे में अभिनव ने होम क्रेडिट कंपनी से बात की और कहा कि उसने कोई फोन फाइनेंस नहीं करवाया। फिर होम क्रेडिट के रीप्रेजेंटेटिव ने पुलिस को शिकायत दी। जांच के बाद पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।