चंडीगढ़। दहेज हत्या के मामले में बुधवार को जिला अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके अलावा एक अभियुक्त को कोर्ट ने बरी कर दिया। जज पूनम आर जोशी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुलशन (पति), सास (संतोष) और जेठ (बंटी) को दोषी करार दिया है। वहीं पीड़िता के ससुर बब्बी को बरी कर दिया है। सजा का फैसला कोर्ट ने 16 जुलाई तक सुरक्षित रखा है।
पीड़िता के पिता कैलाश ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी बेटी किरण (20) सेक्टर-26 स्थित बापू धाम कॉलोनी में ससुराल वालों के साथ रहती थी। करीब सात महीने पहले ही किरण की लव मैरिज गुलशन से हुई थी। आरोप था कि किरण के पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। इससे परेशान होकर किरण ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दूसरे दिन ही आरोपी ससुर, पति, जेठ और सास पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।