सभी राजनीतिक दल चुनाव आदर्श आचार संहिता का सख्ती से करें पालन: उपायुक्त
- जिला सचिवालय में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ डीसी ने की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने सभी राजनैतिक दलों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का इमानदारी व सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। चुनाव प्रचार में कहीं पर भी चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी शिकायत चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए मोबाइल एप पर भी की जा सकती है।
उपायुक्त सोमवार को जिला सचिवालय के मीटिंग हाल में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा और इसके लिये नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को होगी और नामांकन पत्र 23 अप्रैल तक दाखिल किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये मतदान 12 मई को होगा और मतगणना 23 मई को की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है, वे 2 अप्रैल तक फार्म नंबर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे मतदाताओं को वोट बनवाने के लिये प्रेरित करने में सहयोग करना का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपनी वोट से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नं. 1950 पर प्राप्त कर सकता है। इस हेल्पलाइन नं. पर चुनाव से संबंधित शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसी कोई भी कार्रवाई न करें, जिससे लोगों की धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना, चुनाव प्रचार के लिये किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। चुनाव प्रचार के लिये रैली, जनसभा, रोड शो और जलूस इत्यादि के आयोजन के लिये राजनैतिक दलों को जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये होर्डिंग्स, पोस्टर और झंडे इत्यादि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाये जा सकते हैं और बिना अनुमति के किसी भी सरकारी संपत्ति पर यह सामग्री चिपकाने व लगाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार और राजनीतिक दल के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की निजी संपत्ति और भवनों पर झंडे लगाने व प्रचार सामग्री चस्पा करने से पहले भी लिखित अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल की जनसभा व जुलूस में बाधा नहीं डाल सकता। यदि एक ही दिन में दो या उससे अधिक पार्टियों द्वारा जुलूस निकाला जाता है तो उन्हें अपने रूट प्लान सहित प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि जो भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी जनसभा, जलूस निकालने अथवा प्रचार सामग्री इत्यादि चिपकाने के स्थानों के लिये पहले आवेदन करेगा, उसे ही पहले अनुमति दी जाये।
उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह निर्देश भी दिये कि वे चुनाव प्रचार व जनसभा में लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग करने के लिये भी प्रशासन से पूर्व अनुमति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये प्रयोग किये जाने वाले वाहनों की भी अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को धन, शराब, उपहार व अन्य प्रकार के प्रलोभन देना चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम पंकज सेतिया, कालका के एसडीएम अनीता मलिक, नगराधीश गगनदीप सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधी मोैजूद रहे।